मुख्यपृष्ठसमाचारपूर्व विधायक को 3 साल की सजा... वर्दी फाड़ने का था आरोप!

पूर्व विधायक को 3 साल की सजा… वर्दी फाड़ने का था आरोप!

मनोज श्रीवास्तव / लखनऊ

संतकबीरनगर जनपद की एमपी/एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को एक चर्चित मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए मेहदावल के पूर्व बसपा विधायक मो. ताबिश खां और उनके भाई इफ्तेखार को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना त्यागी की अदालत ने वर्ष 2016 में थाना धर्मसिंहवा में तैनात कांस्टेबल कमाल अहमद के साथ हुई मारपीट और अभद्रता को गंभीर अपराध मानते हुए यह दंड दिया।
घटना ब्लॉक प्रमुख चुनाव की रंजिश से जुड़ी बताई गई, जहां पूर्व विधायक और उनके समर्थकों ने थाना परिसर में ही पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर उनकी वर्दी तक फाड़ दी थी। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि जनप्रतिनिधि होने के बावजूद कानून को हाथ में लेना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है और यह भी निर्देश दिया है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस फैसले के बाद जिले की सियासत में हलचल तेज हो गई है और इसे कानून व्यवस्था के प्रति सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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