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कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर सरकार ने लगाई रोक … १६ साल के बच्चों को नो ‘एंट्री’!  …पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन

नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना
सामना संवाददाता / मुंबई
कोचिंग सेंटरों की मनमानी को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई है। अब कोचिंग सेंटर में १६ साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा, साथ ही कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेंगे। कोचिंग खोलने से पहले अब उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यही नहीं नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन- २०२४ के तहत बनाई गई गाइडलाइंस को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेज दिया गया है, ताकि वे उन्हें लागू करवाएं। इससे कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेंगे।
इसलिए तैयार की गई गाइडलाइंस
छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं, कोचिंग कक्षाओं में आग लगने की घटनाओं, कोचिंग क्लासों में सुविधाओं की कमी और उनके द्वारा अपनाई जानेवाली शिक्षण विधियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।
फीस को लेकर कही गई ये बात
इसमें कहा गया है कि अगर कोई छात्र पूरे कोर्स की फीस देता है और बीच में ही कोर्स छोड़ कर जाता है, तो ऐसे में कोचिंग संस्थान को बचे हुए कोर्स की फीस उसे वापस करनी पड़ेगी, जिसमें हॉस्टल और मेस फीस भी शामिल होगी।
पांच घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी क्लास
किसी भी हालत में स्कूलों या संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की टाइमिंग के दौरान कोचिंग कक्षाएं नहीं चलेंगी। एक दिन में पांच घंटे से अधिक कक्षाएं नहीं चलेंगी। सुबह-सुबह और देर रात क्लास नहीं होगी। छात्रों और शिक्षकों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। त्योहारों में कोचिंग सेंटर छात्रों को परिवार के साथ जुड़ने और भावनात्मक लगाव को बढ़ाने का मौका देंगे।
अच्छे अंकों की गारंटी नहीं
कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं कर सकता है। संस्थान कोचिंग सेंटरों में छात्रों के नामांकन के लिए माता-पिता से भ्रामक वादे नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही किसी भी स्थिति में अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते।

उल्लंघन करने पर देना होगा जुर्माना
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सख्त आदेश जारी करते हुए यह भी कहा है कि अगर कोचिंग सेंटर इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो पहली बार उल्लंघन करने पर २५,००० का तो दूसरी बार उल्लंघन करने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

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