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शिक्षकों के साथ मारपीट में थीं शामिल महापौर रितु तावड़े की  डिस्चार्ज अर्जी खारिज! …चलेगा मुकदमा, चार्ज होंगे फ्रेम

सामना संवाददाता / मुंबई
शिक्षकों के साथ मारपीट में शामिल महापौर रितु तावड़े की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज अर्जी साफ खारिज करते हुए कहा है कि चार्ज प्रâेम करने के लिए रिकॉर्ड में काफी सबूत हैं। एडिशनल सेशंस जज वाई.पी. मनथका ने आदेश में कहा कि पीड़ितों और दूसरे गवाहों के बयानों से साफ पता चलता है कि तावड़े इस घटना में शामिल थीं। कोर्ट ने कहा पीड़ितों ने साफ तौर पर आवेदक का नाम लिया है, जिसने उन पर हमला किया था और कहा कि इस स्टेज पर ट्रायल आगे बढ़ाने के लिए ऐसे सबूत काफी हैं।

तबादले के विरोध में हुई थी मारपीट!
२९ जुलाई, २०१६ को मुंबई के वकोला इलाके में एक सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल में तबादले के विरोध में बहसबाजी के बाद मारपीट की घटना हुई थी। उस घटना में रितु तावड़े शामिल थीं। तावड़े अब मुंबई की मेयर हैं। अब यह मामला कोर्ट में है जहां तावड़े पर केस चलाने की मांग हुई है। प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, यह झगड़ा एक महिला टीचर के अचानक ट्रांसफर को लेकर हुआ, जो कथित तौर पर वैंâसर का इलाज करा रही थीं। इस मुद्दे पर स्कूल मैनेजमेंट और ट्रांसफर का विरोध करने वालों के बीच तनाव पैदा हो गया। सरकारी वकील ने आरोप लगाया कि तावड़े, छह और लोगों के साथ स्कूल वैंâपस में घुसीं और ट्रांसफर के पैâसले को लेकर मैनेजमेंट के साथ उनकी तीखी बहस हुई। इसी कहासुनी के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर गाली-गलौज की और दो टीचरों के साथ मारपीट की।

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