राधेश्याम सिंह / वसई
माणिकपुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक जौहरी को अग्निशस्त्र का भय दिखाकर, उसके साथ मारपीट कर तथा उसके बाद लूटपाट कर उसकी दुकान में जबरन चोरी करने वाले आरोपी के गिरोह के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत कार्रवाई किया है। यह कार्रवाई डीसीपी (जोन 2) पौर्णिमा चौगुले श्रींगी और एसीपी नवनाथ घोगरे के मार्गदर्शन में माणिकपुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हीरालाल जाधव और क्राइम पुलिस निरीक्षक बालाजी दहिफले के नेतृत्व में पीएसआई सनिल पाटील और पीएसआई सागर साबले की टीम ने की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 10 जनवरी 2025 को दुकान क्रमांक 6, लोटस बिल्डिंग, कौल हेरिटेज सिटी, अग्रवाल, वसई-पश्चिम, मानिकपुर पुलिस स्टेशन की हद में 25 से 50 वर्ष की आयु के अज्ञात व्यक्ति शिकायतकर्ता के पास उसकी मयंक ज्वेलर्स की दुकान पर आए, उनमें से एक ने पिस्तौल तानकर उसे “चिल्लाओ मत” कहकर धमकाया और पिस्तौल के बट से शिकायतकर्ता के सिर पर वार किया। 71 लाख रुपए के 949 ग्राम 550 मिली ग्राम वजन के सोने के आभूषण लेकर भाग गए। शिकायतकर्ता रतनलाल छगनलाल सिंघवी उम्र 69 वर्ष की शिकायत के आधार पर माणिकपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 (6), 351 (2), 3 (5), 61 (2) के साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 3, 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उपरोक्त दर्ज अपराध में आरोपी (उम्र 36 वर्ष) निवासी-90 फिट रोड, प्रगति नगर नगर, नालासोपारा-पूर्व, (2) (उम्र 46 वर्ष) निवासी-टोकपाडा, तालुका वसई, (3) (उम्र 56 वर्ष) निवासी-मोरेवाडी, जि. सातारा, (4) ( उम्र 27 वर्ष) निवासी- तालुका खटाव, जि. सातारा और (5), (उम्र 21 वर्ष), मूल निवासी-तालुका करमाला, जि. सोलापुर, महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उक्त अपराध में आरोपियों के गिरोह की गहन जांच करने पर उनके पास से कुल 23,39,200 कीमत के 297 ग्राम वजन के सोने के बार, 1 ऑटोमेटिक पिस्तौल, 1 जिंदा कारतूस, पल्सर
मोटरसाइकिल, कोयता, कटर, काटने के औजार और मोबाइल फोन आदि जब्त किया गया है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी और उसके गिरोह के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 की धारा 3(1)(ii), 3(2), 3(4) के तहत अतिरिक्त धाराएं लगाकर कार्रवाई की गई। अपराध की आगे की जांच सहायक पुलिस आयुक्त नवनाथ घोगरे द्वारा की जा रही है।