उमेश गुप्ता / वाराणसी
वाराणसी में एक पुलिस उप-निरीक्षक (दारोगा) पर एक विधवा महिला के साथ बलात्कार और धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता ने आरोपी दारोगा अभिषेक और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। साथ ही जब उसे पता चला कि आरोपी की अन्य युवती से 13 जून को शादी तय हुई है, तो वह पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची और शादी रोकने तथा आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की।
पीड़िता मूल रूप से मुगलसराय (चंदौली) के एक गांव की निवासी है। उसकी शादी 15 मई 2008 को वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के युवक से हुई थी। 2012 में उसके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद वह अपने दो बच्चों के साथ ससुराल में रहने लगी।
पीड़िता के अनुसार, 19 दिसंबर 2015 की रात को पड़ोस में रहने वाले अभिषेक ने उसके कमरे में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। जब उसने शोर मचाने की कोशिश की, तो अभिषेक ने उसका मुंह गमछे से बंद दिया।
बाद में उसने शादी का झांसा देकर उसे चुप कराया। पीड़िता ने सोचा कि इससे उसके बच्चों को पिता का सहारा मिलेगा, इसलिए वह अभिषेक के संपर्क में रही।
अभिषेक ने लंबे समय तक पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाए और शादी का वादा किया। लेकिन 13 मार्च 2023 को उसे पुलिस विभाग में उप-निरीक्षक (दारोगा) की नौकरी मिलते ही उसने पीड़िता से दूरी बना ली। अप्रैल 2024 में उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और शादी से इनकार कर दिया।
जब पीड़िता ने अभिषेक के परिवार वालों से संपर्क किया और उन्हें दोनों के बीच की चैट्स, फोटो और वीडियो दिखाए, तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।
01 मई 2025 को चौबेपुर थाने में आरोपी अभिषेक, उसके पिता अशोक और माता के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार), 504 (मानसिक प्रताड़ना) और 506 (जान से मारने की धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन इसी बीच अभिषेक ने वाराणसी की एक अन्य युवती से 13 जून 2025 को शादी तय कर ली। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय जाकर प्रार्थना पत्र दिया और आरोपी की शादी रोकने तथा उसकी गिरफ्तारी की मांग की। उसने आरोप लगाया कि अभिषेक और उसका परिवार उसे धमका रहा है।
खबरों के अनुसार, आरोपी दारोगा की पोस्टिंग लखनऊ में है। पीड़िता ने आशंका जताई है कि वह केस के दौरान प्रभावितों को डरा-धमका सकता है।