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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई चुनाव ‘अयोग्य’ को फटकार … वेबसाइट पर देर से क्यों डाले वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े?

सामना संवाददाता / नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमाक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर एक याचिका के बाद चुनाव ‘अयोग्य’ को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दो चरणों के वोटिंग परसेंटेज को वेबसाइट पर देरी से डालने पर उससे जवाब मांगा है।
एडीआर ने अपनी याचिका में कहा है कि मतदान समाप्ति के तुरंत बाद जारी अस्थायी मतदान प्रतिशत के मुकाबले अंतिम मतदान प्रतिशत के आंकड़ों में ६ फीसदी की वृद्धि देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और मामले को छठे चरण के मतदान की पूर्व संध्या २४ मई को सुनवाई के लिए निर्धारित किया है और आयोग से आंकड़े तुरंत अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने में असमर्थता का कारण बताने को कहा है। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण द्वारा प्रस्तुत याचिका में कहा गया है कि १९ और २६ अप्रैल को दो चरणों के लिए मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद ईसीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर २१ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुमानित मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी किए, जो पहले चरण में ६० फीसदी और दूसरे चरण में शाम ७ बजे तक ६०.९६ फीसदी थे। इसके बाद ३० अप्रैल को प्रकाशित संशोधित आंकड़ों में दोनों चरणों के लिए कुल मतदान के आंकड़े ६६.१४ फीसदी और ६६.७१ फीसदी रहे, जो लगभग ६ फीसदी की वृद्धि दिखाते थे। अदालत ने चुनाव आयोग के वकील से अगली तारीख पर निर्देश लेकर आने को कहा। अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा, ‘आप किस आधार पर अस्थायी मतदान प्रतिशत का खुलासा करते हैं?

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