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मुंबई हाई कोर्ट में पहुंचा अनोखा मामला : मैं तो छोड़ चली बाबुल का घर पिया का घर प्यारा लगे!

सामना संवाददाता / मुंबई
एक नाबालिग लड़के से प्यार करने का मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंच चुका है। लड़की १९ साल की है और कानूनी रूप से शादी के लिए पात्र है। लड़का २० साल का है और कानूनी रूप से शादी के लिए अपात्र है। लड़की के पिता इस शादी के खिलाफ हैं और उन्होंने कोर्ट की शरण ली है। अब लड़की का कहना है कि वह अपने आशिक के कानूनी रूप से शादी के लिए पात्र होने तक इंतजार करेगी और तब शादी करेगी।
इस मामले में लड़की ने गत सोमवार को अपना बयान दर्ज करा दिया है। उसका कहना है कि वो अपने माता-पिता के साथ नहीं, बल्कि अपने साथी के साथ रहना चाहती है। कोर्ट की तरफ से लड़की को समझाने की कोशिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की और लड़के दोनों के धर्म भी अलग हैं। लड़की के पिता ने इसके खिलाफ पुलिस में एक शिकायत फाइल की थी, जिसके बाद लड़की को थाने बुलाया गया था। लड़की ने अपने माता-पिता के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को मुंबई के चेंबूर स्थित एक शेल्टर होम में भेज दिया था। पुलिस की तरफ से लड़की को शेल्टर होम भेजे जाने के बाद लड़के की तरफ से हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और लड़की को शेल्टर होम से रिहा किए जाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता और लड़की दोनों व्यस्क हैं और अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम हैं। इस मामले में जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की पीठ ने सुनवाई की। लड़की का कहना है कि भले ही लड़के की उम्र महज २० साल है और वो कानूनी रूप से उससे शादी करने की स्थिति में नहीं है, पर वो एक साल इंतजार कर लेगी। लड़की ने कोर्ट को ये भी बताया कि वो १९ वर्ष से थोड़ी अधिक उम्र की है और उसने ब्यूटीशियन का कोर्स किया है। लड़की ने कहा कि उसने अभी तक याचिकाकर्ता से शादी नहीं की है, लेकिन भविष्य में उससे शादी करेगी।

वे अपने दम पर कैसे जीवन यापन करेंगे?
पीठ ने इस दौरान पूछा कि क्या वो और याचिकाकर्ता जानते हैं कि वे अपने दम पर कैसे जीवन यापन करेंगे? लड़की के पास इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था, वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि उसने अंडरगारमेंट कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया है और उसे इससे कुछ पैसे कमाने की उम्मीद है। पीठ ने लड़की को समझाया कि पहले उस लड़के का व्यवसाय स्थापित हो जाने दो और फिर उससे शादी करने का फैसला करो। बावजूद इसके लड़की अपनी बात को लेकर अड़ी रही। इस याचिका पर आज बुधवार ११ दिसंबर को अगली सुनवाई है।

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