मुख्यपृष्ठनए समाचारविज्ञापन में झूठी सुविधाओं की घोषणा करने वाले डेवलपर्स पर कसेगी नकेल!...

विज्ञापन में झूठी सुविधाओं की घोषणा करने वाले डेवलपर्स पर कसेगी नकेल! … महारेरा का निर्णय

सामना संवाददाता / मुंबई
ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई डेवलपर्स विज्ञापन देते हैं कि आवास परियोजना स्विमिंग पुल सहित कई पांच सितारा सुविधाएं प्रदान करेगी, लेकिन अक्सर ये सुविधाएं वास्तव में मुहैया नहीं कराई जातीं या फिर समय पर नहीं मिल पातीं। लेकिन अब डेवलपर्स की इस धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। यानी अब डेवलपर्स की नकेल कसेगी। महारेरा ने अब डेवलपर्स के लिए परियोजना में सभी सुविधाओं का विवरण उस तारीख के साथ घोषित करना अनिवार्य कर दिया है जब वे महारेरा पंजीकृत परियोजनाओं को प्रदान की जाएंगी। यह जानकारी अब अनुबंध १ में बिक्री समझौते के हिस्से के रूप में प्रदान की जानी आवश्यक होगी।
हाउसिंग प्रोजेक्ट में स्विमिंग पुल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, थिएटर, एक्सरसाइज स्कूल जैसे कई पहलू शामिल हैं। इनमें से कई सुविधाएं और छूट जरूरी नहीं कि वास्तव में आगे बढ़ने के बाद ही उपलब्ध हों। न ही उन्हें घर के कब्जे के समय ही उपलब्ध कराया जाता है। बड़ी परियोजनाओं के कई चरण होते हैं। ऐसे में इस आखिरी चरण में कई सहूलियतें मिल सकती हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, महारेरा ने अब डेवलपर्स के लिए सुविधाओं के सभी विवरण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें वह तारीख भी शामिल है जब वे उपलब्ध होंगी। प्रमुख परियोजनाओं में चरणवार उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का तिथिवार ब्यौरा देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। घर खरीदारों के लिए इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए महारेरा द्वारा इस प्रावधान को अपरिवर्तनीय बना दिया गया है। महारेरा की ओर से ऐसा आदेश जारी किया गया है और इसके बाद इसे महारेरा में रजिस्टर्ड सभी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर लागू कर दिया गया है।
अब बिक्री समझौते के अनुबंध १ में सुविधाओं का विवरण देना भी अनिवार्य होगा। यह छठा प्रावधान पहले से प्रमाणित बिक्री अनुबंधों में प्राकृतिक आपदा, दायित्व अवधि, मैट क्षेत्र, स्थानांतरण और पार्किंग के कृत्यों के बाद अपरिवर्तनीय होगा। अब से मॉडल बिक्री समझौते की अनुसूची में इन सुविधाओं और सुविधाओं का व्यापक विवरण प्रदान करना भी अनिवार्य होगा।
परिवर्तनों का विवरण भी आवश्यक है
सुविधाओं या सार्वजनिक क्षेत्रों में किसी भी बड़े सुधार, परिवर्तन, स्थानांतरण या मरम्मत के लिए महारेरा की मंजूरी आवश्यक है। महारेरा की मंजूरी के बिना इन बदलावों पर विचार नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि डेवलपर द्वारा स्थान और सुविधाओं की संख्या में एकतरफा बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें २/३ निवासियों की सहमति की आवश्यकता होगी। बताया जा रहा है कि महारेरा के ये नए नियम सुविधाओं के नाम पर उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी को रोकेंगे।

 

 

अन्य समाचार

पिता