मंगलेश्वर त्रिपाठी / जौनपुर
पूर्वांचल के बाहुबली नेता एवं संसदीय क्षेत्र जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने सजा रद्द करने और जमानत पर रिहाई की मांग की है। धनंजय सिंह की अर्जी पर हाई कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है।
नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण, रंगदारी मांगने, धमकाने और अपराधिक साजिश के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। पहली बार सजा मिलने के साथ ही यह भी तय हो गया कि धनंजय सिंह अब लोकसभा 2024 और विधानसभा 2027 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
धनंजय लोकसभा का चुनाव जौनपुर संसदीय सीट से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद अब धनंजय सिंह ने एमपी-एमएलए कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही सजा रद्द करने और जमानत पर रिहा करने की मांग भी है। इसी के साथ यह अनुमान लगने लगा है कि हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद धनंजय सिंह के राजनैतिक जीवन के सफर पर अंतिम मुहर लग सकेगी।