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सरकारी मेडिकल कॉलेजों में होगा साउंड, कैमरा और एक्शन!

– शर्त: सरकार और संस्थान को बदनाम नहीं करना होगा

सामना संवाददाता / मुंबई

राज्य के कुछ सरकारी भवनों में फिल्मांकन किया जाता है। इससे राज्य सरकार का भी खजाना भरता है। इसे देखते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में फिल्मों और सीरियलों की शूटिंग करने की अनुमति चिकित्सा शिक्षा विभाग ने देने का पैâसला किया है। इसके अनुसार, अब अस्पतालों के डीन को कुछ शर्तों के अधीन फिल्म और सीरियल की शूटिंग की अनुमति देने के आदेश दिए हैं। इससे मेडिकल कॉलेजों को बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
राज्य के कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की इमारतें आजादी से पहले की हैं। साथ ही नवनिर्मित इमारतें फोटोग्राफी के लिए भी बेहतरीन हैं। इसलिए कई फिल्म निर्माण संस्थाएं चिकित्सा शिक्षा विभाग से फिल्मों की शूटिंग के संबंध में पूछ रही हैं। राज्य सरकार के पास इस संबंध में कई आवेदन आ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए चिकित्सा शिक्षा व औषधि विभाग के अधीन आनेवाले सरकारी चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक कॉलेजों और अस्पतालों में फिल्मों की शूटिंग की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने फिल्मांकन की मंजूरी के संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फिल्मांकन की अनुमति देने का अधिकार संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा व औषधि द्वारा आदेशित किया गया है कि शूटिंग के लिए नियमानुसार उचित शुल्क लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार एक बार शूटिंग की अनुमति मिलने के बाद निर्माता उसको रद्द नहीं कर सकता है। साथ ही इसके लिए शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
प्रभावित नहीं होनी चाहिए रोगी और शैक्षणिक सेवाएं
इस पैâसले में यह शर्त रखी गई है कि मंजूरी देते समय फिल्मांकन के कारण रोगी और छात्र शैक्षणिक की सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इस दौरान संस्थान की सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। संस्थान के रोगियों और छात्रों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए। सरकारी भवन के उपयोग को ध्यान में रखते हुए फिल्मांकन में दृश्य सरकार और संबंधित संस्थान को बदनाम नहीं करेगा। फिल्म निर्माण संगठन को यह ध्यान रखना होगा कि फिल्मांकन स्थल पर अस्थाई निर्माण या सेट से कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। रोगियों और छात्रों के लिए और अस्थाई निर्माण या सेट को फिल्मांकन अवधि के अंत में हटा दिया जाना चाहिए।

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