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विदेशी नागरिकों को रूम देने वाले 11 मकान मालिकों को तुलिंज पुलिस ने किया गिरफ्तार

राधेश्याम सिंह / वसई

विदेशी नागरिकों को रूम किराए पर देने के बाद पुलिस स्टेशन में सूचित नहीं करने पर तुलिंज पुलिस ने 11 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत प्रगतिनगर और मोरेगांव क्षेत्रों में बड़ी संख्या में विदेशी नाईजीरियन और अन्य अफ्रीकी देशों के नागरिक किराए पर घर ले रहे हैं। विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 7 के तहत, व्यवसायिक आधार पर किसी भी विदेशी नागरिक की जानकारी 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस को सूचित करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का प्रावधान है। पुलिस आयुक्त, मीरा-भायंदर, वसई-विरार ने सीआरपीसी 1973 की धारा 144 (1) (2) के तहत आदेश पारित किया। निषेधाज्ञा आदेश के अनुसार, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, क्लब आदि में विदेशी नागरिक किराए पर मकान लेने आते हैं तो उनकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में 24 घंटे के अंदर पुलिस को देना अनिवार्य है। निषेधाज्ञा पारित होने के बाद पुलिस ने समाचार पत्रों और पोस्टरों के माध्यम से समाज में जागरूकता पैदा की थी। चूंकि कुछ मकान मालिकों ने अपने घर पर रहने के लिए आने वाले नाईजीरियन और अन्य अफ्रीकी नागरिकों के बारे में पुलिस स्टेशन को सूचित नहीं किया था। कुल 11 मकान मालिकों के खिलाफ तुलिंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और मकान मालिकों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। उक्त गृह मालिकों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर आरोपित गृह मालिकों को कारावास व जुर्माना भुगतना होगा। पुलिस सभी नागरिकों से अपील कर रही है कि अगर वे विदेशी को किराएदार रखते समय उनकी जानकारी पुलिस थाने को नहीं देंगे तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में मामला भेजा जाएगा।

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