मुख्यपृष्ठनए समाचारहाई कोर्ट ने बेल पर क्यों लगाई रोक?... सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

हाई कोर्ट ने बेल पर क्यों लगाई रोक?… सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

सामना संवाददाता / नई दिल्ली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत पर रोक लगाने के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इसके बाद ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई थी और उसने सुनवाई होने तक फिलहाल उस पर रोक लगा दी। इसके बाद केजरीवाल ने देश की सबसे बड़ी अदालत में अपनी याचिका लगाई है।
मिली जानकारी के अनुसार, सीएम अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने अदालत से गुहार लगाई है कि वो सोमवार को इस मामले में सुनवाई करे। बताया जा रहा है कि इस याचिका में केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरह से उनकी जमानत पर स्टे लगाया है, वो कानून के निर्देशों के विपरित है और यह बुनियादी मौलिक सीमा का उल्लंघन भी है। याचिका में यह भी कहा गया है कि हाई कोर्ट द्वारा जमानत पर स्टे लगाने से याचिकाकर्ता को दुख पहुंचा है, लिहाजा कोर्ट के इस आदेश को एक पल के लिए भी जारी नहीं रखा जाना चाहिए। शीर्ष अदालत से गुहार लगाई गई है कि वो हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को रद्द करे और अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता को जमानत दी जाए। केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। बीते गुरुवार को इस पूरे प्रकरण में एक दिलचस्प मोड़ आया। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को रेगलुर बेल दे दी थी। लेकिन इससे पहले कि केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आते ईडी की टीम ने सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी एक याचिका लगा दी थी। ईडी की तरफ से कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी उन्हें नहीं मिली है और ईडी को जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं मिल सका। हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को जमानत देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। जमानत का विरोध कर रही ईडी की याचिका पर सुनवाई करने के बाद ही निचली अदालत का आदेश प्रभावी होगा।

अन्य समाचार