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व्यास जी के तहखाने की डीएम को सुपुर्दगी मामले में हुई सुनवाई…अब जिला जज सुनेंगे मुकदमा

उमेश गुप्ता / वाराणसी

मस्जिद परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की सुपुर्दगी में सौंपने को लेकर दाखिल वाद की अब जिला जज सुनवाई करेंगे। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में दाखिल वाद को जिला जज की अदालत में स्थानांतरित करने की अपील करते हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने 25 सितंबर को जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिला जज ने उक्त स्थानांतरण प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है।
सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में स्व. पंडित सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र कुमार पाठक ने वाद दायर किया था। उनके अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन व सुधीर त्रिपाठी की ओर से दलील दी गई थी कि व्यास जी के तहखाने पर मस्जिद पक्ष कब्जा कर सकता है।
वर्ष 1993 तक तहखाने में पूजा-पाठ होता रहा है। बाद में तहखाने की बैरिकेडिंग कर दी गई और पूजा-पाठ करने पर रोक लगा दी गई। नंदी के सामने की बैरिकेडिंग को हटाने और तहखाने में पूर्व की तरह तहखाने में आने-जाने और वहां पूजा-पाठ करने का अधिकार देने की मांग की थी।
मंदिर पक्ष ने ज्ञानवापी से ही उक्त वाद संबंधित होने का हवाला देते हुए इसकी भी सुनवाई जिला जज की अदालत में करने की अपील की थी। मंदिर पक्ष की इस अपील पर अदालत में सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से आपत्ति की गई थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात जिला जज ने स्थानांतरण प्रार्थना पत्र पर आदेश सुरक्षित कर लिया था।

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