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मालेगांव ब्लास्ट : १७ साल बाद ७ आरोपी बरी …साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित के आंखों में आंसू

-कोर्ट ने कहा आतंकवाद का कोई धर्म या रंग नहीं
-शक के आधार पर सजा देना न्यायोचित नहीं
सामना संवाददाता / मुंबई
राज्य में पिछले १७ वर्षों से सबसे अधिक चर्चा में रहे मालेगांव बम विस्फोट मामले में कल एनआईए न्यायालय ने पैâसला सुनाया। पहली बार ‘हिंदू आतंकवाद’ शब्द प्रयोग किए जाने के कारण चर्चित इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सरकारी पक्ष बम विस्फोट हुआ था, यह सिद्ध करने में सफल रहा। लेकिन केवल शक के आधार पर आरोपियों को सजा देना न्यायोचित नहीं है, ऐसा कहते हुए न्यायालय ने सभी को निर्दोष करार दिया। १७ साल बाद आए इस फैसले में पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सात लोगों को आरोपों से बरी किया गया है।

दूसरी ओर एनआईए ने २०१६ में इन सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था और उनके लिए मृत्युदंड की मांग की थी। लेकिन न्यायालय ने पंचनामा से लेकर संपूर्ण जांच प्रक्रिया में कई संदेह व्यक्त किए और स्पष्ट किया कि केवल शक के आधार पर किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। सभी आरोपियों को ‘शक का लाभ मिला’ है, ऐसा न्यायालय ने स्पष्ट किया। बता दें कि कुछ दिनों पहले मुंबई में लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में भी हाई कोर्ट ने सभी १२ आरोपियों को बरी कर दिया था। अब मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए अदालत ने यह फैसला देकर बता दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म या रंग नहीं होता है। बता दें कि २००८ में मालेगांव के भिक्खू चौक पर रात ९ बजे के आसपास बम विस्फोट हुआ था। इसमें ६ नागरिकों की मौत हुई थी और १०० से अधिक लोग घायल हुए थे। करीब १७ साल बाद इस मामले में निर्णय आया है।

विशेष एनआईए न्यायाधीश ए. के. लाहोटी ने टिप्पणी की कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। मालेगांव विस्फोट के बाद से आतंकवाद के रंग को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी होती रही है। एनआईए न्यायालय ने यह भी कहा कि मालेगांव में विस्फोट हुआ यह सरकारी पक्ष ने सिद्ध किया, लेकिन बाइक में बम रखा गया यह साबित नहीं हो पाया। घायलों की संख्या १०१ नहीं बल्कि ९५ थी। कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स में फेरबदल के आरोप लगे हैं, जिनकी गहन जांच के आदेश न्यायालय ने दिए हैं।

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