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हर डगर ड्रग्स की खबर! …वर्षभर में १,५०० करोड़ से अधिक नशीले पदार्थ हो चुके हैं नष्ट

सामना संवाददाता / मुंबई
डीआरआई और मुंबई सीमा शुल्क के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सीबीआईसी की एक उच्च-स्तरीय ड्रग विनाश समिति ने कल २६५ करोड़ रुपए की ३१.९४८ किलोग्राम नारकोटिक्स ड्रग्स और नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार हेरोइन, कोकीन और मारिजुआना जैसे एनडीपीएस को सामान्य खतरनाक अपशिष्ट उपचार भंडारण और निपटान सुविधा (सीएचडब्ल्यूटीएसडीएफ), एमडब्ल्यूएमएल, तलोजा, नई मुंबई, में जला दिया गया। ऐसी जब्त की गई वस्तुओं को, जो अन्यथा जारी किए जाने पर प्रकृति के लिए खतरनाक हैं, मानकीकृत प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों से जलाए जाना अनिवार्य होता है।
इस वर्ष की है ये तीसरी बड़ी खेप
इस वित्तीय वर्ष में यह इस तरह का तीसरा विनाश है, पहला १९ जुलाई, २०२३ को ८६५ करोड़ रुपये मूल्य की १२८.४७ किलोग्राम दवाओं का और दूसरा १३ दिसंबर, २०२३ को ४१० करोड़ रुपए मूल्य की ५४.८५ किलोग्राम दवाओं का विनाश था। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार, इस वित्तीय वर्ष में १,५४० करोड़ रुपए मूल्य की कुल २१५.२६८ किलोग्राम दवाएं नष्ट की गर्इं हैं। इन दवाओं को डाक मूल्यांकन अनुभाग (पीएएस), विशेष जांच और खुफिया शाखा (एसआईआईबी) और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा जब्त किया गया था। मुंबई सीमा शुल्क हमारे नागरिकों को सुरक्षित और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने के लिए एनडीपीएस पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिबंधित नशीली दवाओं और मादक पदार्थों को लाने-ले जाने वाले व्यक्ति स्वापक औषधि और मादक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, १९८५ की धारा ८ के तहत अपराध के दोषी हैं और एनडीपीएस अधिनियम १९८५ की धारा २१, धारा २३ और धारा २९ के तहत सजा के पात्र हैं। इस मामले पर अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। आगे की जांच चल रही है।

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