ट्रायल का रास्ता साफ, कोर्ट ने दस्तावेज सौंपने के दिए निर्देश
सामना संवाददाता / मुंबई
अभिनेता सैफ अली खान पर हुए चाकू हमले के बहुचर्चित मामले में कानूनी शिकंजा कस गया है। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने आरोपी शरीफुल फकीर के खिलाफ चोरी, घर में घुसपैठ और जानलेवा हमले समेत आरोप तय कर दिए हैं। इसके साथ ही अब मामले की सुनवाई और ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। जनवरी २०२५ में बांद्रा स्थित सैफ के घर में कथित तौर पर घुसकर आरोपी ने चाकू दिखाकर पैसे की मांग की थी। पुलिस के अनुसार, परिवार के सदस्य को बचाने के दौरान सैफ की आरोपी से झड़प हुई, जिसमें अभिनेता गंभीर रूप से घायल हुए थे।
सुनवाई के दौरान आरोपी ने शिकायत की कि उसे चार्जशीट और जरूरी दस्तावेजों की प्रतियां नहीं मिली हैं। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को सभी आवश्यक कागजात तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पुलिस ने आरोपी को १९ जनवरी २०२५ को गिरफ्तार किया था। हालांकि, बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे गैरकानूनी बताया है। आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई अभी लंबित है।
