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रिश्ते की बहन को जिंदा जलाने वाले आरोपी को अदालत ने सुनाई मौत की सजा …अदालत ने 1.30 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

डॉ. कमल कान्त उपमन्यु

मथुरा। जिला जज विकास कुमार की अदालत ने रिश्ते की बहन के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने में विफल रहने पर उसे जिंदा जलाने वाले आरोपी उमेश को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने इस जघन्य अपराध को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ मानते हुए आरोपी पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि इस प्रकार के अमानवीय कृत्य करने वालों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है। मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने प्रभावी पैरवी की।

घटना 11 मार्च 2025 की है। हरियाणा के पलवल जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र का निवासी उमेश मथुरा के फरह थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी रिश्ते की बहन के घर पहुंचा था। बताया गया कि वह महिला का वेश धारण कर, दुपट्टा ओढ़कर घर में घुसा था।

घर में प्रवेश करने के बाद उसने महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। महिला की चीखें सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से झुलस चुकी थी।

घटना के बाद आरोपी उमेश छत से कूदकर भागने का प्रयास किया, जिससे उसके सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं। वहीं, झुलसी महिला को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने घायल आरोपी को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। उपचार के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मृतका के पति ने आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। यह फैसला समाज में अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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