मुख्यपृष्ठनए समाचारलोक अदालत में ३१२ मामलों का निपटारा...५.५४ लाख दंड वसूली

लोक अदालत में ३१२ मामलों का निपटारा…५.५४ लाख दंड वसूली

सुरेश गोलानी / भायंदर

मीरा रोड के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) और सिविल जज (जूनियर डिविजन) न्यायालय द्वारा पिछले हफ्ते आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मीरा भायंदर-वसई विरार आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले परिमंडल-१ से संबंधित ७ पुलिस थानों में दर्ज कुल ३१२ मामलों का एक ही दिन में निपटारा किया गया। निपटाए गए मामलों में २११ दखलपात्र और १०१ अदखलपात्र गुनाहों का समावेश है, जिनमें मुख्य रूप से मादक पदार्थों का सेवन, लापरवाही से गाड़ी चलाना, तंबाकू युक्त उत्पादों की बिक्री, नियम तोड़कर देर तक दुकान या अन्य कोई आस्थापना को चालू रखने, सुचारु यातायात में बाधा पहुंचाने और अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करने जैसे मामलों का समावेश है। लोक अदालत ने मामलों का निपटारा करते हुए उल्लंघनकर्ताओं से जुर्माने के रूप में ५.४६ लाख रुपए वसूल करने के आदेश पारित किए। राष्ट्रीय लोक अदालत मामलों-विवादों के निपटारे का एक वैकल्पिक मंच है। हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार लोक अदालतें केवल उन्हीं आपराधिक मामलों का निपटारा कर सकती हैं जो समझौता योग्य होते हैं, गंभीर या गैर-समझौता योग्य अपराधों के मामलों को लोक अदालत में नहीं सुलझाया जा सकता।

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