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स्कूल की घंटी, बाहर जंक फूड की छुट्टी!

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– माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा फैसला
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नई दिल्ली। बच्चों को जंक फूड से दूर रखने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) नियमों को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाने की तैयारी में है। अगस्त २०२६ में जारी मसौदा संशोधन में अधिक अतिरिक्त वसा, चीनी अथवा नमक वाले खाद्य पदार्थों की परिभाषा शामिल की गई है। इससे यह तय करना आसान होगा कि स्कूलों के भीतर और प्रवेश-द्वार से ५० मीटर तक कौन-से उत्पाद नहीं बेचे जा सकेंगे।
दरअसल, स्कूल परिसरों और उनके आस-पास HFSS खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने का मूल नियम २०२० में ही अधिसूचित हो चुका है। नया प्रस्ताव प्रतिबंध लगाने के बजाय उसकी परिभाषा और क्रियान्वयन स्पष्ट करेगा। चिप्स, शीतपेय, अत्यधिक मीठे पेय तथा ज्यादा नमक-वसा वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ इसके दायरे में आ सकते हैं।
स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे बच्चों में बढ़ते मोटापे, मधुमेह और अस्वास्थ्यकर खानपान के विरुद्ध अहम कदम मानते हैं। खाद्य उद्योग और दुकानदारों का तर्क है कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ५० मीटर की सीमा लागू करना कठिन होगा। मसौदा अभी अंतिम नहीं है। इसलिए देशभर में नया प्रतिबंध लागू होने के बजाय इसे पुराने नियम को व्यावहारिक बनाने की प्रक्रिया कहना अधिक तथ्यपूर्ण होगा।

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