-यात्री से मारपीट करने वाले दो किन्नर गिरफ्तार
-वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया रेलवे प्रशासन
जेदवी /मुंबई
लोकल ट्रेनों में यात्रियों से जबरन पैसे मांगने और विरोध करने पर अभद्रता की शिकायतें कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन इस बार एक यात्री के साथ मारपीट का मामला सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रेलवे प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी। वायरल वीडियो के आधार पर की गई जांच के बाद दो किन्नरों को दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से पकड़कर आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी मुंबई सेंट्रल के हवाले कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार, १९ जुलाई २०२६ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दो किन्नर एक यात्री के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और आरोपियों की तलाश शुरू की। स्टेशन परिसर में विशेष निगरानी रखी गई, जिसके दौरान दोनों किन्नर दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर १२ पर मिले। इसके बाद उन्हें आरपीएफ पोस्ट दादर लाया गया।
पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया कि माहिम और बांद्रा स्टेशन के बीच चल रही लोकल ट्रेन में पैसे मांगने के दौरान एक यात्री से उनका विवाद हो गया था। इसी विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। घटना का वीडियो किसी यात्री ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जिसके बाद मामला सार्वजनिक हो गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह घटना गवर्नमेंट रेलवे पुलिस मुंबई सेंट्रल के अधिकार क्षेत्र की है। इसलिए दोनों आरोपियों को अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी मुंबई सेंट्रल को सौंप दिया गया। जीआरपी ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा ११५(२) के तहत मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान दोनों किन्नरों ने अपने व्यवहार पर खेद व्यक्त करते हुए माफी भी मांगी। हालांकि, इस घटना ने एक बार फिर लोकल ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा, जबरन पैसे मांगने की घटनाओं और यात्रा के दौरान होने वाले विवादों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
लोकल में दबंगई पर कार्रवाई
दादर स्टेशन से पकड़े गए दो किन्नरों पर लोकल यात्री से मारपीट का आरोप है। वायरल वीडियो के बाद आरपीएफ ने सीसीटीवी जांच कर दोनों को जीआरपी मुंबई सेंट्रल के हवाले किया। बीएनएस धारा ११५(२) के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई।
