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रेलवे का मिशन ‘नशेड़ी’ हुआ ठप! …लोकल में यात्रियों की सुरक्षा

 रामभरोसे नशेड़ी ले रहे हैं यात्रियों की जान

अभिषेक कुमार पाठक / मुंबई
मुंबई की लाइफलाइन कहे जानेवाली लोकल ट्रेन में यात्रा की वजह किफायती और सुरक्षित यात्रा है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से लोकल में यात्रा करना असुरक्षित हो गया है। पिछले एक सप्ताह में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें नशेड़ियों द्वारा यात्रियों को टारगेट कर मारपीट की गई है। ऐसे ही एक मामले में यात्री की जान चली गई है। एक यात्री को अपने हाथ गंवाने पड़ गए। ऐसी घटनाओं के बाद यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।
लोकल ट्रेनों में नशेड़ियों का तांडव
नई मुंबई में रेलवे लाइन पर एक यात्री को ट्रेन से धक्का देने की घटना सामने आई थी। इसके बाद ही नशेड़ियों द्वारा एक यात्री को धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। ये घटनाएं मुंबई लोकल के अंदर एक खौफ को जन्म दे रही हैं। मारे गए यात्री का नाम दत्तात्रय भोईर है। आरोपियों के खिलाफ कल्याण लोहमार्ग पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। २७ से २८ अप्रैल के बीच नशे में धुत तीन-चार युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया।
ये युवक लोकल ट्रेन में लोगों के मोबाइल फोन और सोने की चेन खींचने की कोशिश कर रहे थे और जिन यात्रियों ने इसका विरोध किया, उन यात्रियों को बेल्ट से पीटा। इसमें शाहपुर निवासी दत्तात्रय भोईर ने विरोध किया तो इन युवकों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। भोईर २७ अप्रैल को उल्हासनगर में अपने रिश्तेदार के यहां हल्दी समारोह के बाद घर के लिए आ रहे थे। इस बीच बुधवार को नई मुंबई में उत्तर प्रदेश के एक युवक को चलती लोकल से धक्का दे दिया गया। स्थानीय कुछ युवकों से झगड़ा होने के बाद उन युवकों ने उसे धक्का देकर सीधे बाहर धकेल दिया।

रेलवे १४४ बी नहीं रहा आपराधिक
रेलवे अधिनियम, १९८९ के सेक्शन-१४४ के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी, रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे परिसर में भीख मांगता पकड़ा जाता है तो उस पर १,००० रुपए तक का ज़ुर्माना या एक वर्ष तक की कैद या फिर दोनों हो सकते हैं। बता दें कि आरपीएफ द्वारा नशेड़ियों को भी रेलवे की धारा १४४ बी के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता था।

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