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४ करोड़ की रंगदारी और पॉक्सो की धमकी!..प्रतीक यादव मामले में नया कयास

सामना संवाददाता / लखनऊ

प्रतीक यादव से पिछले वर्ष चार करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया था। इस संबंध में प्रतीक ने चिनहट के पूर्वांचल सिटी निवासी भू-व्यवसायी कृष्णानंद पांडेय, उनकी पत्नी वंदना पांडेय और पिता अशोक पांडेय के खिलाफ गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। प्रतीक का आरोप था कि कारोबार में निवेश के नाम पर उनसे लाखों रुपए लिए गए, लेकिन बाद में रकम लौटाने के बजाय उन पर दबाव बनाया जाने लगा। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने उनसे चार करोड़ रुपए की मांग की और रकम न देने पर पॉक्सो एक्ट में फंसाने की धमकी दी।
यह मामला केवल आर्थिक लेन-देन या कारोबारी विवाद तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि गंभीर आपराधिक धमकी और कानून के दुरुपयोग की आशंका से भी जुड़ा है। पॉक्सो जैसा कठोर कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन यदि किसी मामले में इसका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग या दबाव बनाने के लिए किया जाता है, तो यह न्याय व्यवस्था और असली पीड़ितों, दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई जरूरी है।
प्रतीक ने १३ जुलाई २०२५ को दर्ज कराया था मुकदमा
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, १३ जुलाई २०२५ को गौतमपल्ली थाने में यह मुकदमा दर्ज कराया गया था। शिकायत में रियल एस्टेट कंपनी मोनल इंप्रâा के निदेशक कृष्णानंद पांडेय, उनकी पत्नी वंदना पांडेय और पिता अशोक पांडेय को नामजद किया गया था।

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