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छगन भुजबल की बढ़ीं मुश्किलें! …बेनामी संपत्ति मामले में कार्यवाही फिर शुरू करने का आदेश

– विशेष अदालत में ६ अक्टूबर को होगी सुनवाई
सामना संवाददाता / मुंबई
महायुति सरकार के मंत्री छगन भुजबल और उनके परिवार के लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मुंबई की एक विशेष अदालत ने छगन भुजबल और अन्य के खिलाफ २०२१ के बेनामी प्रॉप्रर्टी के मामले को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। बता दें कि मुंबई हाई कोर्ट ने इस मामले की कार्यवाही को तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया था। अब इस केस को ओरिजनल स्टेज पर बहाल कर दिया गया है और अगली सुनवाई विशेष अदालत में आगामी ६ अक्टूबर को होगी।
बता दें कि आयकर विभाग ने वर्ष २०२१ में छगन भुजबल, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी फर्म आर्मस्ट्रॉन्ग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, परवेश कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और देविशा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बेनामी संपत्ति की कार्यवाही शुरू की थी। विशेष अदालत ने नवंबर २०२१ की शुरुआत में आरोपियों को समन जारी किया था। आरोपियों में मंत्री छगन भुजबल, उनके बेटे पंकज और भतीजे समीर शामिल थे। इन्होंने आयकर विभाग की कार्रवाई को मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने दिसंबर २०२४ में भुजबल परिवार के खिलाफ दायर शिकायत को रद्द कर दिया था, जिसमें उन पर कथित बेनामी प्रॉपर्टियों का आरोप था। ये प्रॉपर्टियां उनसे जुड़ी तीन कंपनियों के नाम पर थीं, जिनमें मुंबई की प्रॉपर्टी और नासिक की गिरणा शुगर मिल्स शामिल थी। विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर ने मंगलवार को पारित एक आदेश में कहा कि हाई कोर्ट ने मामले को रद्द करते समय मामले के तथ्यों या मामले के गुण-दोष पर गौर नहीं किया। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का अवलोकन करने के बाद यह देखा जा सकता है कि कार्यवाही को रद्द करने की राहत केवल तकनीकी आधार पर दी गई थी। विशेष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को यह छूट दी थी कि यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो वह कार्यवाही को फिर से शुरू कर सकती है। व्िाशेष अदालत ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर ली, जिससे पहले की मिसाल स्पष्ट रूप से खारिज हो जाती है।

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