-सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
-आम चुनावों में भी पारदर्शी चुनाव प्रणाली की उम्मीद जगी
सामना संवाददाता / नई दिल्ली
पंजाब निकाय चुनाव को लेकर दायर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद एक बार फिर देश में बैलट पेपर से चुनाव की आस जगी है। पंजाब निकाय चुनाव में बैलट पेपर के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार कर दिया है।
अंतिम समय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब नगर निकाय चुनावों में ईवीएम के बजाय बैलट पेपर के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि चुनाव अगले दिन होने हैं, ऐसे हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा, क्योंकि चुनाव की सभी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिका में मांग की गई थी कि पंजाब के नगरपालिका चुनावों में बैलट पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया जाए। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि संबंधित नियमों में ईवीएम के साथ-साथ बैलट पेपर के विकल्प की भी अनुमति है यानी चुनाव आयोग या संबंधित चुनाव प्राधिकरण को परिस्थितियों के अनुसार बैलट पेपर से चुनाव कराने का अधिकार नियमों के तहत उपलब्ध है।
