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सस्ता राशन चाहिए तो अभी कराएं ई-केवाईसी…वरना ३० सितंबर के बाद लाभ से होंगे वंचित

-गरीबों के हक के राशन पर भी सरकारी शिकंजा, ई-केवाईसी की अनिवार्यता से बढ़ी परेशानी

सुनील ओसवाल / मुंबई

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी अब अनिवार्य कर दी गई है। राशन कार्ड में नाम दर्ज प्रत्येक सदस्य को अपनी ई-केवाईसी करानी होगी। इसके लिए ३० सितंबर तक की समयसीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित अवधि में ई-केवाईसी नहीं कराने पर संबंधित लाभार्थी को मिलने वाला सस्ता अनाज बंद किया जा सकता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, २०१३ के तहत पात्र राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है। ३० सितंबर तक राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होने पर संबंधित लाभार्थियों को राशन का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार की पारदर्शी व्यवस्था के तहत सस्ते अनाज का लाभ केवल वास्तविक रूप से पात्र और जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचाने तथा वितरण व्यवस्था में होने वाली अनियमितताओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है। ई-केवाईसी कराने के लिए नागरिकों को अपने गांव या क्षेत्र की नजदीकी अधिकृत राशन दुकान पर जाना होगा। वहां ई-पॉस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन यानी उंगलियों के निशान के माध्यम से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है।
प्रत्येक सदस्य की अलग-अलग ई-केवाईसी
राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य की अलग-अलग ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। निर्धारित समयसीमा में ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों का राशन बंद किया जा सकता है। इसलिए लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे समय रहते ई-केवाईसी पूरी कराकर सस्ते अनाज का लाभ जारी रखें। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत १ अगस्त से चीनी के स्टॉक की सीमा लागू की गई है। चीनी की अधिकतम भंडारण सीमा अब ४,००० क्विंटल से घटाकर २,००० क्विंटल कर दी गई है। इसके अनुसार संबंधित कारोबारियों को अधिकतम २,००० क्विंटल तक ही चीनी का भंडारण करने की अनुमति होगी।

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