मुख्यपृष्ठनए समाचारमीरा भायंदर मनपा में महिला सुरक्षा कानून सिर्फ कागजों पर?

मीरा भायंदर मनपा में महिला सुरक्षा कानून सिर्फ कागजों पर?

-आंतरिक शिकायत समिति के बोर्ड नदारद, महिला आयोग के पास पहुंची शिकायत
सुरेश गोलानी / मुंबई
मीरा-भायंदर महानगरपालिका में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े पोश ऐक्ट, २०१३ के प्रावधानों के कथित उल्लंघन का मामला सामने आया है। मनपा मुख्यालय से लेकर प्रभाग कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और पुस्तकालयों तक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की जानकारी वाले सूचना बोर्ड नहीं लगाए जाने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में एड. प्रवीण परमार ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास विभाग और कोंकण संभाग के विभागीय आयुक्त सहित संबंधित सरकारी विभागों को ईमेल के जरिए शिकायत भेजी है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम के तहत शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी कर्मचारियों तक पहुंचाना जरूरी है। सूचना बोर्ड पर समिति के गठन, सदस्यों के नाम, संपर्क विवरण और यौन उत्पीड़न के मामलों में लागू दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए।
परमार ने कहा कि मनपा में बड़ी संख्या में महिला अधिकारी, शिक्षिकाएं, डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा रोजाना बड़ी संख्या में महिलाएं विभिन्न कामों से मनपा कार्यालयों में आती हैं। ऐसे में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध नहीं होना महिलाओं के अधिकारों पर असर डाल सकता है।
शिकायत में महिला आयोग से ठाणे जिलाधिकारी के माध्यम से मनपा मुख्यालय का औचक निरीक्षण कराने की मांग की गई है। साथ ही सभी कार्यालयों, स्कूलों और अस्पतालों में आईसीसी, जिला स्थानीय समिति तथा केंद्र सरकार के ‘शी-बॉक्स’ पोर्टल की जानकारी वाले बोर्ड लगाने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। हालांकि, इन आरोपों पर मनपा प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है।

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