सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त मंजूरी
दिल्ली-एनसीआर में अबकी दिवाली पटाखों वाली होगी। दिल्ली वाले इस बार ग्रीन पटाखों को उड़ा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को हरी झंडी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दे दी है, मगर पारंपरिक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध बरकरार रखा है।
बता दें कि ग्रीन पटाखों पर मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह पैâसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने १८ अक्टूबर से २१ अक्टूबर तक ही दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति दी है। इसलिए आप उससे पहले या बाद में ग्रीन पटाखे भी नहीं फोड़ सकते। पटाखे फोड़ने की केवल तारीख ही नहीं, बल्कि समय भी सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शर्तों में बताया है कि दिल्ली-एनसीआर वाले कब ग्रीन पटाखे जला सकते हैं। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि दिल्ली सरकार के १४ अक्टूबर २०२४ के पूर्ण प्रतिबंध आदेश में अस्थायी राहत दी जा रही है। पटाखे केवल १८ से २१ अक्टूबर तक सुबह ६-७ बजे और रात ८-१० बजे के बीच ही जलाए जा सकेंगे। ग्रीन पटाखों के क्यू रोड कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं और मैन्युपैâक्चरिंग यूनिट्स की नियमित जांच की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बैन की शर्तों में ढील देते हुए १८-२१ अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है। इसके अनुसार, पटाखे सुबह ६ बजे से ७ बजे के बीच और रात ८ बजे से १० बजे तक ही जलाए जा सकेंगे।
