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नाम की गड़बड़ी, यात्री ने भरा बिल!

-वापसी उड़ान में बोर्डिंग रोकी, नया टिकट खरीदना पड़ा; उपभोक्ता आयोग ने एयरलाइन और यात्रा कंपनी को ७८,९२० देने का आदेश दिया
एक नाम की कथित गड़बड़ी ने बुजुर्ग यात्री को विमान में चढ़ने से रोक दिया और आखिर मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंच गया। बेंगलुरु उपभोक्ता आयोग ने एयरलाइन और यात्रा कंपनी को संयुक्त रूप से ७८,९२० देने का आदेश दिया है। यात्री को नेवार्क से दिल्ली की वापसी उड़ान में नाम मेल नहीं खाने का हवाला देकर बोर्डिंग से रोका गया था।
शिकायतकर्ता ने अपने माता-पिता के लिए दिल्ली-नेवार्क आने-जाने का टिकट बुक किया था। उसी टिकट और पीएनआर से यात्रा कर चुके पिता को वापसी में एयरलाइन की अतिथि सूची में नाम संबंधी गड़बड़ी बताकर रोक दिया गया। परिवार को मौके पर ७१,२४१ का नया टिकट खरीदना पड़ा। आयोग ने पाया कि एयरलाइन और यात्रा कंपनी रिफंड के लिए सहमत होने के बावजूद रकम लौटाने में विफल रहे। इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया। आयोग ने ६५,९२० रिफंड, १०,००० मुआवजा और ३,००० मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया। यह फैसला यात्रियों के लिए अहम संदेश है—रिफंड मंजूर होने के बाद उसे लटकाना भी सेवा में कमी माना जा सकता है।

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