सामना संवाददाता / झुंझुनू
राजस्थान में झुंझुनू पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों आरोपियों पर 65 व 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने बताया कि मामले में 14 अक्टूबर 2020 को पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ बालिका को डरा-धमका व बंधक बनाकर दुष्कर्म करने की सिंघाना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जिसमें बताया था कि उसकी बालिका घर पर परचून की दुकान में बैठी हुई थी। इस दौरान आरोपी दुकान पर आया और कुछ सामान लिया और बताया कि उसका जन्मदिन है, घर पर पार्टी रखी है घर पर आना है। इस पर पीड़िता ने मना कर दिया। इसके बाद आरोपी बहला- फुसलाकर पीड़िता को बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया। लेकिन आरोपी पीड़िता को अपने घर ले जाने की जगह दूसरी ओर ले गया, जहां रास्ते में दूसरा आरोपी गाड़ी लेकर खड़ा हुआ मिला। वहां से दोनों आरोपी पीड़िता को गाड़ी में डालकर जयपुर ले गए। विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़िता और उसके घरवालों को जान से मारने की धमकी दी, फिर जयपुर से वापस आरोपी के गांव आ गए।
पीड़िता को करीब डेढ़ महीने तक एक स्कूल में बंद रखा। इस दौरान दोनों आरोपी पीड़िता से दुष्कर्म करते रहे, फिर गाजियाबाद ले गए और जबरदस्ती कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। वहां से अमदाबाद चले गए, फिर जयपुर आए तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। अदालत में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 16 गवाहों के बयान व 18 साक्ष्य पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील व पत्रावली पर आए साक्ष्य पर आरोपियों को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।