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महायुति सरकार पर चला हाई कोर्ट का चाबुक… मुंबई की सड़कें खाली कराओ!

-पुलिस की शर्तों का हुआ उल्लंघन…कानून की उचित प्रकिया का करें पालन

सामना संवाददाता / मुंबई

मुंबई की सड़कों पर पिछले चार दिनों से चल रहे आंदोलन से यातायात जाम और आम जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने ‘महायुति’ सरकार पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा कि आज शाम तक सड़कों को खाली कराओ। हाई कोर्ट ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन के लिए पुलिस द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार को किसी भी कार्रवाई में कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। फिलहाल, कोर्ट के इस आदेश ने एक तरह से महायुति सरकार पर चाबुक मारने का काम किया है।
गणेशोत्सव के दौरान मुंबई ठप पड़ना स्वीकार्य नहीं!
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मुंबई में जारी आंदोलन को लेकर उचित व्यवस्था व प्रबंधन करने में महायुति सरकार विफल रही है। अब सरकार की इस लापरवाही पर मुंबई हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा दी गई अनुमति की शर्तों का उल्लंघन कर शहर की व्यवस्था बिगाड़ी है। ऐसे में उन्हें २ सितंबर दोपहर तक सड़कें खाली करने और कब्जा हटाने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने साफ कहा कि आम नागरिकों का जीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए। खासकर, गणेशोत्सव के दौरान मुंबई ठप पड़ना स्वीकार्य नहीं है।
न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ ने कहा कि आंदोलनकारियों के पास अब आजाद मैदान में विरोध जारी रखने की कोई वैध अनुमति नहीं है। इसलिए राज्य सरकार से अपेक्षा है कि वह २६ अगस्त के आदेश और २०२५ के नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई कर कानून की प्रक्रिया का पालन करे। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि शहर में नए प्रदर्शनकारियों को प्रवेश न करने दिया जाए और उन्हें प्रवेश बिंदुओं पर ही रोका जाए।
पांच हजार प्रदर्शनकारियों की थी अनुमति
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को २९ अगस्त को सुबह ९ से शाम ६ बजे तक ५,००० समर्थकों के साथ आजाद मैदान में प्रदर्शन की अनुमति दी थी। लेकिन इसके बजाय २५,००० से ज्यादा प्रदर्शनकारी शहर में पहुंचे। इसी उल्लंघन पर कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया।

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