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खून करके फरार हुए आरोपी को ओखा, द्वारका बंदरगाह (गुजरात ) में 200 से अधिक जहाजों की जांच करने के बाद किया गिरफ्तार

राधेश्याम सिंह

वसई। नायगांव पुलिस थाने की सीमा में स्थित “सिनर्जी हाइजील कंपनी”, कामन, वसई (पूर्व) में कार्यरत दो मजदूर दिलीप सरोज (अब मृतक) और सुनील प्रजापति (आरोपी) – को कंपनी के मालिक, शिकायतकर्ता प्रकाश पुंकर चामरिया द्वारा दिनांक 07/09/2025 को खाने-पीने के खर्च हेतु एक संयुक्त रकम सुनील प्रजापति के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी। लेकिन सुनील प्रजापति ने वह रकम मृतक दिलीप सरोज को नहीं दी, जिससे दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी विवाद के दौरान आरोपी सुनील ने किसी कठोर वस्तु से दिलीप सरोज के सिर के दाहिनी ओर, पीछे, दोनों आंखों पर और दाहिने हाथ पर गंभीर चोटें पहुंचाई।

इस घटना की शिकायत के आधार पर नायगांव पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 118(2), 115(2), और 352 के तहत अपराध क्रमांक 458/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया। इलाज के दौरान दिलीप सरोज की मृत्यु हो जाने के कारण मामले में बीएनएस 2023 की धारा 103(1) भी जोड़ी गई।घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार क्राइम ब्रांच की दो टीमें बनाई गईं और आरोपी की तलाश शुरू की गई। कुशल जांच और पुख्ता सूचना के आधार पर यह पता चला कि आरोपी ओखा, द्वारका बंदर (गुजरात राज्य) के पास एक जहाज में छिपा हुआ है।वहां करीब 200 से अधिक जहाजों की जांच करने के बाद आरोपी सुनील खरपत प्रजापति (उम्र 35 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया।पूछताछ में उसने अपराध कबूल किया। इस प्रकार आरोपी की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने उत्कृष्ट कार्य किया है। मामले की आगे की जांच पुलिस निरीक्षक (अपराध) अभिजीत मडके कर रहे हैं।

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