हिमांशु राज
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को सख्त अंदाज में बड़ा झटका दिया। अदालत ने साफ निर्देश दिया कि यदि वे विदेश, खासकर अमेरिका के लॉस एंजिल्स या किसी अन्य देश की यात्रा करने का इरादा रखते हैं, तो पहले ₹60 करोड़ की राशि जमा करनी होगी। यह आदेश सीधे तौर पर उस कथित धोखाधड़ी मामले से जुड़ा है, जिसमें दोनों पर ₹60 करोड़ हड़पने के आरोप हैं।हाई कोर्ट ने उनकी यात्रा की अनुमति मांगने वाली अर्जी को बिना किसी राहत के खारिज कर दिया। इसके अलावा, उनके खिलाफ पुलिस द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने की भी कोई मंजूरी नहीं दी गई। यानी, विदेश जाने का रास्ता अब तभी खुलेगा, जब अदालत की शर्तें पूरी हों।मामला उस एफआईआर से शुरू हुआ था जिसमें शिल्पा और राज पर बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें उड़ान भरने से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। राज कुंद्रा का नाम पहले भी कई विवादों में सामने आ चुका है, और अब यह ताज़ा मामला उनके कानूनी मुश्किलों को और गहरा कर रहा है।कोर्ट का रुख स्पष्ट है—जब तक वित्तीय जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, और जांच में सहयोग नहीं दिया जाता, विदेश में घूमने-फिरने का सपना अधूरा ही रहेगा। शिल्पा शेट्टी के लिए यह एक और बड़ा कानूनी मोड़ है, जहां उनकी स्टारडम और लाइमलाइट से हटकर सारा ध्यान अदालत के आदेशों और कानूनी दांव-पेंच पर आ टिका है।
