-किन-किन चीजों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा?
-पांच या दो से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
-किसी भी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा।
– जुलूसों में लाउडस्पीकर, संगीत वाद्ययंत्र, बैंड और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा।
सामना संवाददाता / मुंबई
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर, सुरक्षा कारणों से मुंबई में १५ दिनों का कर्फ्यू लगाया गया है। मुंबई में २३ जुलाई से ६ अगस्त तक धारा १४४ लागू रहेगी। इसके तहत पांच या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा प्रतिबंधित है। अनधिकृत जुलूसों पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि शादियों, अंत्येष्टि, स्कूलों, कार्यालयों और नियमित व्यावसायिक लेन-देन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने एहतियाती कदम के तौर पर यह कर्फ्यू लगाया है। मुंबई पुलिस ने मुंबई शहर में १५ दिनों के लिए निषेधाज्ञा की धारा १४४ लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा २३ जुलाई २०२६ को रात १२:०१ बजे से ६ अगस्त २०२६ को रात १२:०१ बजे तक प्रभावी रहेगी।
