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‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ पर जजों ने दूरी बनाई… एससी ने संसदीय समिति से बैठक रद्द की

सामना संवाददाता / नई दिल्ली

‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ पर सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय समिति से स्पष्ट संस्थागत दूरी बना ली है। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के साथ ६ अक्टूबर को प्रस्तावित अनौपचारिक बातचीत अदालत ने रद्द कर दी। कारण सीधा है इस विषय से जुड़ा संवैधानिक संशोधन भविष्य में न्यायिक समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने आ सकता है। ऐसे में उसी मुद्दे पर पहले से प्रशासनिक स्तर पर विचार-विमर्श करना अदालत ने ‘उचित या वांछनीय’ नहीं माना।
यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था केवल चुनावी कैलेंडर का सवाल नहीं, बल्कि संविधान, संघीय ढांचे, विधानसभाओं के कार्यकाल और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा मुद्दा है। प्रस्तावित बदलाव यदि कानून का रूप लेते हैं, तो उनकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का रुख यह संकेत देता है कि संभावित मुकदमे के विषय पर पहले से राय या सहभागिता का आभास भी न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर सकता है। अब संसदीय समिति को न्यायपालिका की भागीदारी के बिना ही अपनी विचार-विमर्श प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी। जब मामला आगे अदालत के सामने आ सकता है, तो न्यायाधीशों से पूर्व-चर्चा की जरूरत आखिर क्यों महसूस की गई?

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