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बार चुनाव : तैयारी सुरक्षा की भरपूर, वकील रहेंगे संचालन प्रक्रिया से दूर!

-उच्च न्यायलय के आदेश पर अब जिला जज की निगरानी में वोट पड़ेंगे १४ को, गिनती १५ को

सामना संवाददाता / सुल्तानपुर

बार-बार विवाद और बवाल के चलते अब उच्चन्यायालय ने सुल्तानपुर जिला बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के निष्पक्ष चुनाव का ज़िम्मा जिला न्यायाधीश की निगरानी व डीएम-एसपी की सुरक्षा में बार एल्डर्स कमेटी को सौंप दिया है। बुधवार को एल्डर्स कमेटी ने १४ अक्टूबर को मतदान व १५ को गिनती की घोषणा की है।
हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में जिला जज सुनील कुमार एवं एल्डर्स कमेटी के पदाधिकारियो ने संयुक्त बैठक की, जिसमें तय किया गया कि मतदान व मतगणना की प्रक्रिया में किसी भी अधिवक्ता को शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि जिला न्यायालय एवं जिला प्रशासन के कर्मचारियों के जरिए चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। जिला जज ने डीएम व एसपी को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए समुचित सहयोग एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए समुचित निर्देश भी जारी किया है।
अधिवक्ता संघ की नई कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर १४ अक्टूबर को खुर्शीद क्लब स्थित नए मतदान स्थल पर सुबह १० बजे से शाम पांच बजे तक मतदान और वहीं पर १५ अक्टूबर को परिणाम आने तक मतगणना होगी। संयुक्त बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक पूर्व में प्रकाशित हुई अंतिम सूची के अनुसार ही चुनाव कराया जाएगा,नए मतदाता का नाम शामिल नहीं होगा। जिन प्रत्याशियों ने पूर्व में दावेदारी की थी,वहीं प्रत्याशी चुनाव लड़ सकेंगे, नए को अवसर देने की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। चुनावी प्रक्रिया में आने वाले खर्च का निर्वहन एल्डर्स कमेटी बार एसोसिएशन के कोष से करेगी। मतदान के पूर्व तीन अक्टूबर को शाम 4:30 बजे सभी प्रत्याशियों की एक बैठक जिला न्यायालय के मीटिंग हाल में बुलाई गई है,जिसमें मतदान व मतगणना की सारी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। संयुक्त बैठक में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए अन्य विस्तृत दिशा निर्देश भी समय पर जारी करने की बात कही गई है। गौरतलब है कि 10 सितंबर को मतगणना के दौरान हुए बवाल के बाद चुनाव निरस्त कर दिया गया था। एल्डर्स कमेटी की अर्जी पर गत 24 सितंबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एल्डर्स कमेटी को जिला जज की निगरानी में नया चुनावी कार्यक्रम जारी करने एवं अगली नियत तिथि के पूर्व चुनाव कराने का निर्देश जारी किया था। हाई कोर्ट ने मतगणना के दौरान हुए बवाल एवं सीसीटीवी डीबीआर चोरी की घटना की जाँच एवं अन्य बिंदुओं पर भी निर्देश जारी किया है।

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