राजेश सरकार / प्रयागराज
दहेज उत्पीड़न और हत्या मामले में न्यायालय एएसजे कक्ष संख्या आठ प्रयागराज ने मां और बेटे को दोषी करार देते हुए अपने फैसले में दोनों को कुल दस-दस साल की सश्रम सजा तथा दस-दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है। बता दें कि आपरेशन काॅन्विक्शन के तहत पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज, यमुनानगर जोन के थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस की तरफ से प्रभावी पैरवी किए जाने पर धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अभियुक्तों का दोषसिद्धि होने पर न्यायालय ने यह सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि 08 जनवरी 2020 को अभियुक्त राजेंद्र यादव पुत्र स्व. त्रिभुवन नाथ यादव तथा पानकली पत्नी स्व. त्रिभुवन नाथ यादव निवासी कुरिया लवायन कला थाना के विरुद्ध थाना औद्योगिक क्षेत्र में धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तगण के विरुद्ध छह अप्रैल 2020 को आरोप पत्र औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर पुलिस ने समयबद्ध रूप से गवाहों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप 19 जुलाई 2025 को न्यायालय एएसजे कक्ष संख्या आठ द्वारा अभियुक्तों राजेंद्र यादव और उसकी मां पानकली को धारा 498ए भादवि में प्रत्येक को 02-02 वर्ष के कारावास व 02-02 हजार रुपए के अर्थदण्ड, धारा 304बी भादवि में 07-07 वर्ष के कारावास व धारा 4 डीपी एक्ट में 01-01 वर्ष के कारावास व 01-01 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जानकारी के अनुसार मृतका के परिजन ने आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया व हत्या कर दिया गया था।
