मुख्यपृष्ठटॉप समाचार३० दिन मुंबई के आसमान पर ‘पहरा’!

३० दिन मुंबई के आसमान पर ‘पहरा’!

-ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून समेत निजी उड़ने वाले उपकरणों पर रोक
-१३ सितंबर से १२ अक्टूबर तक प्रतिबंध; सुरक्षा खतरे की आशंका के बाद मुंबई पुलिस का आदेश

सामना संवाददाता / मुंबई

मुंबई पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए शहर में ड्रोन और अन्य निजी उड़ने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर ३० दिनों की रोक लगा दी है। नया प्रतिबंध १३ सितंबर २०२६ की रात १२.०१ बजे से लागू होगा और १२ अक्टूबर की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा, यदि इसे पहले वापस नहीं लिया गया।
आदेश के तहत ड्रोन, रिमोट कंट्रोल माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर रोक रहेगी। पुलिस का कहना है कि ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल असामाजिक या राष्ट्रविरोधी तत्व वीवीआईपी, भीड़भाड़ वाले इलाकों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए कर सकते हैं।
हालांकि, मुंबई पुलिस की अपनी हवाई निगरानी और पुलिस से पूर्व लिखित अनुमति लेकर की जाने वाली अधिकृत उड़ानों को छूट रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा २२३ के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हाल के दिनों में मुंबई में वीवीआईपी कार्यक्रमों और संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता दिखाई गई है। ऐसे में यह आदेश शहर के आसमान को भी सुरक्षा घेरे में लेने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।

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