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गुलाबी नोट का खेल अभी खत्म नहीं…आखिर किसने रोक रखी हैं ५,४५१ करोड़ की नोटें?

-आरबीआई ने कहा-नोट अब भी वैध है, लेकिन चलन से बाहर

सुनील ओसवाल / मुंबई

देश में २,००० की गुलाबी नोट को लेकर फैली तमाम आशंकाओं के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर स्थिति स्पष्ट कर दी है। केंद्रीय बैंक ने साफ कहा है कि २,००० का नोट अब भी वैध (लीगल टेंडर) है यानी इसे रद्द नहीं किया गया है। हालांकि, यह नोट अब सामान्य लेन-देन में प्रचलन में नहीं है। इसके बावजूद देशभर में करीब १.५३ प्रतिशत यानी ५,४५१ करोड़ मूल्य के २,००० के नोट अभी भी लोगों के पास मौजूद हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के अनुसार, १९ मई २०२३ को २,००० के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा के समय बाजार में इन नोटों का कुल मूल्य ३.५६ लाख करोड़ था। ३० अप्रैल २०२६ तक इनमें से ९८.४७ प्रतिशत नोट बैंकिंग व्यवस्था में लौट चुके हैं। अब केवल डेढ़ प्रतिशत नोट ही लोगों के पास बचे हैं।
पोस्ट ऑफिस के जरिए आरबीआई को भेजे जा सकते हैं नोट
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास अभी भी २,००० का नोट है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह नोट अवैध नहीं हुआ है, बल्कि इसे आरबीआई के १९ क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा कराया जा सकता है। इसके अलावा देश के किसी भी डाकघर (पोस्ट ऑफिस) के माध्यम से नोट आरबीआई को भेजी जा सकती है। नोट प्राप्त होने के बाद संबंधित राशि सीधे खाताधारक के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। आरबीआई का कहना है कि आम लोगों के लिए नोट जमा करने की सुविधा जारी है। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक २,००० की नोट संभालकर रखी है, वे जल्द से जल्द उपलब्ध व्यवस्था का उपयोग कर इसे अपने बैंक खाते में जमा करा सकते हैं।

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