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‘आपकी सही जगह जेल है’!..सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को लगाई तगड़ी फटकार

सामना संवाददाता / नई दिल्ली
सात चेक बाउंस मामलों में दोषी अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान का वचन पूरा नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ उनकी दोषसिद्धि तथा तीन महीने की सजा को चुनौती देने वाली याचिका सुन रही थी।
शीर्ष अदालत ने अंतरिम राहत को रकम जमा करने की शर्त से जोड़ा था। १५ सितंबर को यादव को ठोस भुगतान प्रस्ताव के लिए अंतिम अवसर दिया गया था। सोमवार को उनके वकील ने पचास-पचास लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट की प्रतियां दिखाते हुए कहा कि वे बैंक की प्रक्रिया में हैं।
शिकायतकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि अभिनेता अदालत में भी अभिनय कर रहे हैं। यादव के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता गरीब नहीं है। इस दलील से नाराज न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि शिकायतकर्ता अधिक अमीर हो सकता है, लेकिन रोकी गई रकम की सीमा तक गरीब है। अदालत ने टिप्पणी की, ‘इस अहंकार को सही जगह दिखाना होगा। आपको पता होना चाहिए कि कब बोलना है। आपकी जगह जेल में है।’
मामला फिल्म निर्माण के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स से ली गई रकम और सात चेक बाउंस होने से संबंधित है। अदालत ने यादव को भुगतान का आखिरी अवसर देते हुए मंगलवार तक अनुपालन करने को कहा। मामले को बुधवार को प्राथमिकता से सुना जाएगा।

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