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एक लाख के जुर्माने के साथ नीतेश राणे को १ महीने की सजा! …गोवा हाईवे पर किया था हंगामा

सरकारी कर्मचारियों के काम में डाली थी रुकावट
हमला करने और डराने-धमकाने का है आरोप
सुनील ओसवाल / मुंबई
मुंबई–गोवा हाईवे के कीचड़ कांड में सिंधुदुर्ग जिला एवं सत्र न्यायालय का पैâसला राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। भाजपा नेता व पालकमंत्री नीतेश राणे को जहां गंभीर धाराओं से राहत मिली है, वहीं अदालत ने उन्हें एक अन्य धारा में दोषी ठहराते हुए १ महीने के कारावास और १ लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा ३५३, ३३२ और ५०६ के तहत लगे आरोपों से राणे और उनके सहयोगियों को बरी कर दिया। ये धाराएं सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा, हमला और धमकी से जुड़ी थीं। कोर्ट ने माना कि इन आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। हालांकि, सार्वजनिक शांति भंग करने के उद्देश्य से उकसावे से संबंधित धारा ५०४ के तहत राणे को दोषी ठहराया गया। इसी आधार पर अदालत ने सजा सुनाई। हालांकि, सजा सुनाने के बाद मांग पर कोर्ट ने उसे स्थगित कर दिया है। यह मामला उस समय का है, जब राणे कांग्रेस में थे और मुंबई–गोवा हाईवे की बदहाल स्थिति के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। गड्ढों और कीचड़ से परेशान जनता की आवाज उठाते हुए उन्होंने उप-अभियंता प्रकाश शेडेकर पर कीचड़ फेंका था। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। शेडेकर की शिकायत पर राणे सहित लगभग ४० लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।

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