मुख्यपृष्ठनए समाचारमुंबई हाई कोर्ट का फैसला : महाराष्ट्र एसआईआर पर अंतरिम राहत नहीं

मुंबई हाई कोर्ट का फैसला : महाराष्ट्र एसआईआर पर अंतरिम राहत नहीं

महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिका पर मुंबई हाईकोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है, इसलिए समानांतर कार्यवाही उचित नहीं होगी। निर्वाचन आयोग के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में संबंधित मामलों पर ८ अक्टूबर को सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से मतदाता सूची से नाम हटाने पर रोक लगाने की अंतरिम मांग की गई थी। उनका दावा है कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरी प्रविष्टि जैसी श्रेणियों में करीब २.१० करोड़ मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। यह याचिकाकर्ताओं का अनुमान है; हाईकोर्ट ने इस पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया। अदालत ने फिलहाल एसआईआर पर रोक या यथास्थिति का आदेश नहीं दिया।

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