मुख्यपृष्ठनए समाचारएसआईआर में कटे वोटरों को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत!

एसआईआर में कटे वोटरों को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत!

-फॉर्म-६ भरिए, नाम जुड़वाइए-गलत घोषणा के मुकदमे का डर दूर

नई दिल्ली। दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से राहत की खबर सामने आई है। अदालत ने प्रभावित मतदाताओं को फॉर्म-६ भरकर मतदाता सूची में दोबारा नाम शामिल कराने की अनुमति दी है। इसके साथ ही उन लोगों की आशंका पर भी विचार किया गया, जिन्हें डर था कि फॉर्म-६ जमा करने पर उन पर गलत घोषणा करने के आरोप में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह मामला केवल एक फॉर्म भरने की प्रक्रिया का नहीं, बल्कि मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने और मतदान के अधिकार तक पहुंच का भी है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची से बाहर हो जाता है, तो उसके लिए दोबारा नाम जुड़वाने की प्रक्रिया स्पष्ट और सुलभ होना जरूरी है।
एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटने या शामिल न होने की आशंका के बीच कुछ याचिकाकर्ताओं को चिंता थी कि दोबारा नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-६ भरना उनके लिए कानूनी जोखिम पैदा कर सकता है। उन्हें आशंका थी कि फॉर्म जमा करने पर गलत घोषणा का आरोप लग सकता है। दिए गए विवरण के मुताबिक, हाई कोर्ट ने इस आशंका को गलतफहमी बताया।
इससे प्रभावित लोगों के सामने दोबारा आवेदन करने का रास्ता खुलता है और केवल कानूनी कार्रवाई के डर से आवेदन करने से पीछे हटने की चिंता कम हो सकती है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि फॉर्म में गलत जानकारी देना वैध हो गया है। आवेदन में सही विवरण देना और लागू नियमों का पालन करना अब भी जरूरी है।

अन्य समाचार