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बसपा विधायक राजू पाल हत्या मामले में सात आरोपी दोषी करार… जल्द आएगा फैसला!

मनोज श्रीवास्तव / लखनऊ

बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में सभी सात आरोपी दोषी करार किए गए हैं। पिछले साल मारे गए माफिया अतीक अहमद और अशरफ भी राजू पाल हत्याकांड में नामजद थे। जनवरी 2005 में हुई बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सात लोगों को दोषी करार दिया है। हत्या का आरोप माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगा था। दोनों भाइयों को इस मामले में जेल भी जाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले में आगे की जांच की थी। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल तीसरी बार विधायक हैं। प्रयागराज में पिछले साल हुए चर्चित शूटआउट में मौत के घाट उतारे गए उमेश पाल भी राजू पाल मर्डर केस में गवाह थे।
बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में सभी सात आरोपी दोषी करार किए गए हैं। राजू पाल हत्याकांड में पिछले साल मारे गए माफिया अतीक अहमद उसके भाई के अलावा आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल, गुल हसन, इसरार और रंजीत को दोषी करार दिया गया। सीबीआई की स्पेशल लखनऊ कोर्ट ने इन्हें दोषी करार दिया, सजा का एलान जल्द होगा।
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में जिन दो चर्चित विधायकों की हत्या हुई थी, उसमें एक साथ फैसला भी आ गया। गुरुवार को बांदा में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिजनों ने भगवान गोरखनाथ का इंसाफ बताते हुए काशी विश्वनाथ का दर्शन किए। 29 नवंबर 2005 को सात लोगों सहित कृष्णानंद की हत्या कर दी गयी थी।
राजू पाल मामले में फैसला आने के बाद प्रदेश के माफियाओं में दहशत बढ़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, जबकि विपक्ष अतीक अहमद और असरफ की मौत को राजनीति करने का पूरा प्रयास किया था। मुख्तार अंसारी की मौत पर भी राजनीतिक शुरू हो गयी है।

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