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निकाय चुनावों में पूर्ण मतदाता सूची का हो उपयोग, शिवसेना की राज्य चुनाव आयोग से मांग

सामना संवाददाता / मुंबई
आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में एक पूर्ण और त्रुटिरहित मतदाता सूची का उपयोग किया जाए। इस तरह की मांग शिवसेना ने राज्य चुनाव आयोग से की है। एक जुलाई २०२५ की केंद्रीय चुनाव आयोग की विधानसभा चुनावों के लिए तैयार की गई मतदाता सूची को आधार मानकर चुनाव कराए जानेवाले हैं, लेकिन उस मतदाता सूची पर किसी भी प्रकार की आपत्तियां या सुझाव न तो राजनीतिक दलों से और न ही नागरिकों से मंगवाए गए हैं इसलिए वह सूची विधिक रूप से परिपूर्ण नहीं है इसलिए उसका उपयोग करने का शिवसेना ने विरोध किया है।
शिवसेना नेता, सचिव व सांसद अनिल देसाई के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे से मुलाकात कर इस संदर्भ में एक ाfनवेदन सौंपा। इस निवेदन में शिवसेना की ओर से इस बात का स्पष्ट तौर पर जिक्र किया गया है कि सभी राजनीतिक दलों को प्रारूप छपी हुई मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाए। साथ ही नागरिकों से सुझाव और आपत्तियां मंगवाने के लिए समाचारपत्रों, सोशल मीडिया, टेलीविजन आदि माध्यमों से प्रचार किया जाए। उसके बाद ही वह मतदाता सूची स्थानीय निकाय चुनावों में उपयोग की जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि ईवीएम की जांच या मतदाता सूची के पुनरीक्षण में राजनीतिक दलों को समय-समय पर शामिल किया जाता है, लेकिन वर्ष २०२४ में हुए विधानसभा चुनावों के बाद एक जुलाई २०२५ तक की अवधि में मतदाता सूची में जो नाम जोड़े गए या हटाए गए, उन पर कोई आपत्ति या सुझाव देने का अवसर राजनीतिक दलों को नहीं दिया गया। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक दलों की भागीदारी के बिना एक जुलाई २०२५ की मतदाता सूची का स्थानीय निकाय चुनावों में उपयोग करना यह सीधा-सीधा एकपक्षीय निर्णय है और पात्र मतदाताओं पर अन्याय है।

राज्य चुनाव आयोग को नहीं है यह अधिकार
राज्य चुनाव आयोग ने आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए मतदाता सूची का कार्यक्रम घोषित किया है, लेकिन इस कार्यक्रम के अनुसार, राज्य चुनाव आयोग को मतदाता का नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार नहीं है। मतदाता केवल सूची में अपना नाम स्थानांतरित करने या उसमें व्याप्त गलतियों के संबंध में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस ओर शिवसेना ने आयोग का ध्यान आकर्षित किया है।

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