मुख्यपृष्ठसमाचारहमले के मामले में दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा

हमले के मामले में दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा

सामना संवाददाता / झुंझुनू

करीब साढ़े तीन साल पुराने एक जानलेवा हमले के मामले में झुंझुनू के एडीजे कोर्ट संख्या दो ने फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। एपीपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि 18 सितंबर 2020 को बास नानग निवासी मक्खनलाल स्वामी ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 14 सितंबर 2020 को उसके बेटे हेमंत और पवन स्कूटी से खेत जा रहे थे। रास्ते में बास नानग निवासी कमल कुमार स्वामी तथा श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान निवासी मोहित व अन्य ने उन्हें रास्ते में रोककर कसिया और लाठियों से मारपीट कर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद मोहित की हालत गंभीर होने पर उसका चार-पांच दिनों तक जयपुर में इलाज चला। पुलिस ने यह मामला दर्ज कर जांच शुरू की और भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 325, 307 में चार्जशीट पेश की। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान नौ गवाहों और 22 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की बहस के बाद न्यायाधीश आशीष कुमावत ने दोनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा और 50-50 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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