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विद्यार्थियों पर कार्रवाई नहीं, तत्काल छोड़ो!.. सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्य सरकारों को आदेश

सामना संवाददाता / नई दिल्ली

नीट-यूजी पेपर लीक मामले को लेकर हुए छात्र प्रदर्शनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी छात्रों को छोड़ने का आदेश दिया। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को आदेश भी दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने निर्देश दिया कि ऐसे लोगों की रिहाई सुनिश्चित की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनों में पुलिस कार्रवाई के आरोपों पर कहा कि विरोध-प्रदर्शन लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। अदालत ने देशभर में छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हुई घटनाओं की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी पक्ष की ओर से अतिरिक्त बल प्रयोग या नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की बेंच २० जुलाई को देशभर में हुए प्रदर्शन में पुलिस की कथित बर्बरता से संबंंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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