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कोई भी गड़बड़ हुई तो पूरी SIR कर देंगे रद्द! … सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग को चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने कल बिहार में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी चरण में अगर इसकी कार्यप्रणाली में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अवैधता होने पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा। मामले पर अंतिम सुनवाई ७ अक्टूबर को होगी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी चरण में संवैधानिक सुरक्षा उपायों से समझौता किया गया तो पूरी प्रक्रिया अमान्य हो जाएगी। अवैधता पाए जाने पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा। बेंच ने साफ किया कि बिहार एसआईआर पर कोर्ट का जो भी पैâसला होगा, वह पूरे भारत में लागू होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह टुकड़ों में आदेश नहीं दे सकता है, बिहार एसआईआर पर अंतिम फैसला ही पूरे देश में लागू होगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह निर्वाचन आयोग को देश भर में मतदाता सूची में संशोधन के लिए इसी तरह की प्रक्रिया करने से नहीं रोक सकती। साथ ही न्यायालय ने कहा कि वह यह मानता है कि भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकार होने के नाते बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान कानून का पालन कर रहा है। इसके साथ ही पीठ ने आगाह किया कि किसी भी अवैधता की स्थिति में इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे बिहार एसआईआर और नेशनवाइड एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर ७ अक्टूबर की सुनवाई में अपनी दलीलें रख सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने ८ सितंबर के अपने आदेश को वापस लेने की मांग वाली याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें चुनाव आयोग को बिहार एसआईआर में आधार को १२वें जरूरी दस्तावेज के तौर पर शामिल करने का निर्देश दिया गया था।

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