सामना संवाददाता / नई दिल्ली
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को सख्त निर्देश दिया है कि वह यात्रियों के सभी लंबित रिफंड बिना किसी देरी के तुरंत लौटा दे। मंत्रालय ने तय समयसीमा के साथ आदेश दिया है कि वैंâसिल या बाधित हुई उड़ानों से जुड़े सभी रिफंड आज ७ दिसंबर, रविवार रात ८ बजे तक पूरी तरह निपटा दिए जाएं। मंत्रालय ने एयरलाइंस को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन यात्रियों की यात्रा फ्लाइट रद्द होने से प्रभावित हुई है, उनसे किसी भी प्रकार का री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए। आदेश का पालन न करने पर तत्काल नियामकीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
उड़ानों में आई गड़बड़ियों के बाद यात्रियों की शिकायतों का तेज समाधान सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने इंडिगो को स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट एंड रिफंड सेल बनाने को कहा है। ये सेल प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करेंगे, ताकि रिफंड और वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था बिना बार-बार फॉलो-अप किए ही पूरी हो सके। जब तक संचालन पूरी तरह सामान्य नहीं होता, ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रहेगा।
४८ घंटे की समय सीमा
मंत्रालय ने इंडिगो को यह भी निर्देश दिया है कि वैंâसिलेशन या देरी की वजह से यात्रियों से अलग हुए सभी बैगेज का पता लगाकर उसे ४८ घंटे के भीतर यात्रियों के घर या दिए गए पते पर पहुंचाया जाए। इसके साथ ही एयरलाइंस को यात्रियों को बैगेज की स्थिति, उसकी ट्रैकिंग और डिलिवरी टाइमलाइन के बारे में स्पष्ट सूचना देने को कहा गया है।
