झुंझुनू। राजस्थान में झुंझुनू जिले की पॉक्सो कोर्ट ने गुरूवार को बंधक बनाकर नाबालिग के साथ दरिंदगी करने वाले को आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 60 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। मामला वर्ष 2024 का है। थाना क्षेत्र की नाबालिग लड़की(16) लापता हो गई थी। पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी घर पर नहीं मिली और काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। जांच के दौरान सामने आया कि दोषी ने पीड़िता को डरा-धमकाकर और बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। वह पीड़िता को चूरू और फिर जयपुर ले गया जहां उसने एक मंदिर में जबरन शादी का ढोंग रचाया।
पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि दोषी ने उसे जयपुर के एक मकान में बंद रखा और लगातार प्रताड़ित किया। दोषी ने पीड़िता की मर्जी के खिलाफ उसके साथ कई बार रेप किया। शारीरिक शोषण के कारण पीड़िता गर्भवती हो गई और एक बच्ची को भी जन्म दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की और कोर्ट में चार्ज शीट पेश की। मामले की सुनवाई के दौरान 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। 33 महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट के समक्ष पेश किए गए। राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू ने की।
