राधेश्याम सिंह
वसई। नालासोपारा-पूर्व में अवैध गर्भपात दवाइयां देने वाले एक BAMS डॉक्टर के खिलाफ वसई–विरार महानगरपालिका स्वास्थ्य विभाग और पेल्हार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। दर्ज FIR के अनुसार, डॉ.खान झभीउल्ला उब्दुला, संचालक शाहीना क्लिनिक (सिद्धीविनायक चॉल, धानीवबाग तालाब), बिना किसी अधिकार और पात्रता के गर्भपात की दवाइयां मरीजों को दे रहे थे। स्वास्थ्य विभाग ने एक डमी पेशेंट को क्लिनिक पर भेजा। जहां डॉक्टर ने गर्भपात की दवा उपलब्ध कराने के लिए ₹1,500 की मांग की। 8 दिसंबर को डमी पेशेंट को तीन अलग-अलग ज़िपलॉक बैग में गर्भपात की गोलियां देकर डॉक्टर ने दवा सेवन का समय भी बताया। इसके बाद वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कृष्णा युवराज गोसावी, डॉ. पूजा गुप्ता और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस सहायता लेकर क्लिनिक पर छापेमारी की। जांच में एलोपैथिक इंजेक्शन, सलाईन, एंटीबायोटिक्स, डिस्चार्ज कार्ड, हॉस्पिटल के एडमिशन पेपर, UPT किट सहित कई मेडिकल सामग्री अवैध रूप से क्लिनिक में पाई गई, जिसे पंचों की मौजूदगी में सील किया गया। जांच में स्पष्ट हुआ कि डॉ. झभीउल्ला खान स्त्रीरोग एवं प्रसूति विशेषज्ञ नहीं हैं और उन्हें गर्भपात की दवाइयां देने का कानूनी अधिकार भी नहीं है। इसके बावजूद वे अवैध रूप से यह कार्य कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर पेल्हार पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, वैद्यकीय गर्भसमाप्ति अधिनियम 1971 की धारा 4 व 5 तथा वैद्यकीय गर्भसमाप्ति नियम 2003 के नियम 4 के तहत FIR दर्ज की है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग आगे की जांच में जुटे हुए हैं।
